Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। सुनवाई पूरी होने के बाद, बेंच जमानत पर कोई आदेश दिये बिना ही उठ गयी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार या अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है। दूसरी ओर, मनी लांड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हुयी। विशेष जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है।
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गयी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गयी। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसे में मंगलवार को केजरीवाल को जमानत मिलने की आम आदमी पार्टी की उम्मीद अधूरी रह गयी।
No interim bail for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal as of now in the Delhi Excise Policy case. Supreme Court likely to hear the case on Thursday or next week. pic.twitter.com/gEsfbwfJ6b
— ANI (@ANI) May 7, 2024
ईडी ने किया जमानत देने का विरोध
अदालत में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध किया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है। बताया कि जांच जब शुरू हुयी थी, तब अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित नहीं थी। ईडी की ओर से भी केजरीवाल पर किसी तरह की कार्रवाई का कोई विचार तब नहीं था। लेकिन जांच के आगे बढ़ने के साथ, मामला साफ होता गया और केजरीवाल की इसमें भूमिका भी स्पष्ट होती गयी।
जमानत मिली, तो बतौर सीएम काम नहीं करेंगे
अदालत ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है, तो वह बाहर जाने के बाद, बतौर मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सकेंगे। अदालत ने कहा कि ऐसा करने से समस्या हो सकती है, और कोर्ट सरका के कामकाज में दखल नहीं देना चाहती है।
बचाव पक्ष का दावा, केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलीलें रखीं। सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया। कहा कि जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने को उनकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली राहत
दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले के मामले में, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी गयी है। दिल्ली शराब नीति को लेकर सीबीआई के मुकदमे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई थी। अदालत ने सिसोदिया पर शराब घोटाला मामले में आरोप तय करने के लिये, अगली सुनवाई के लिये भी 15 मई की तारीख तय की है।
फरवरी 2023 से जेल में हैं सिसोदिया
आप नेता मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में एक साल से अधिक का समय हो चुका है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी 23 फरवरी 2023 को की गयी थी। इसके बाद से अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं, इस मामले में आरोपी बनाये गये सांसद संजय सिंह भी छह माह जेल में रहे हैं। संजय सिंह को हाल में जमानत मिली है।
#WATCH | Delhi excise policy case | BRS leader K Kavitha leaves from Rouse Avenue Court, says, "Investigation agencies are leaving people like Prajwal Revanna and arresting people like us." pic.twitter.com/LEVyiUEnrf
— ANI (@ANI) May 7, 2024
बीआरएस नेता के कविता की हिरासत भी बढ़ी
दिल्ली शराब घोटाले में ही आरोपी बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी गयी है। के. कविता ने सोमवार को अदालत से अनुरोध किया था, कि उन्हें वर्चुअल सुनवाई के बजाय, स्वयं अदालत में पेश होने का अवसर दिया जाये। अदालत ने इसे मान लिया था। इस पर मंगलवार को के. कविता राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचीं।
हालांकि, सुनवाई के बाद, विशेष जज कावेरी बावेजा की अदालत ने के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। ईडी वाले मुकदमे में उनकी न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ायी गयी है। वहीं, सीबीआई वाले मुकदमे में उन्हें 20 मई तक हिरासत में रहना होगा। अदालत से लौटते वक्त कविता ने कहा- जांच एजेंसियां प्रज्ज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को छोड़ रही हैं और हम जैसों को गिरफ्तार कर रही हैं।