Site icon Tag Newslist

Uttarakhand Highcourt Shifting: हाईकोर्ट शिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन दीजिये अपनी राय

Uttarakhand Highcourt Shifting: नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिये, जनता से रायशुमारी लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर आप भी, यह राय देना चाहते हैं, कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां होना चाहिये, तो ऑनलाइन अपनी राय दे सकते हैं। 31 मई राय देने की अंतिम तारीख है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत ने, एक सप्ताह पहले, हाईकोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश आईडीपीएल में स्थानांतरित करने का मौखिक आदेश दे दिया था। अदालत के इस आदेश पर, बार काउंसिल ने विरोध जताया था।

बाद में, मुख्य न्यायाधीश के साथ अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुयी। इसके बाद, अदालत ने निर्देश दिया, कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करना चाहिये या नहीं, इस पर रायशुमारी की जानी चाहिये। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर ऑनलाइन राय लेने के लिये, लिंक डालने को कहा था।

हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, यह लिंक डाल दिया गया है। अब उत्तराखंड के अधिवक्ताओं के साथ, आम नागरिक भी, इस लिंक पर जाकर, राय दे सकते हैं कि हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना चाहिये या नहीं। लिंक पर दिये गये फॉर्म में आवश्यक जानकारियां भरने के बाद, शिफ्टिंग के पक्ष या विपक्ष में हां या ना में अपना रेस्पांस दिया जा सकता है।

इस तरह दे सकते हैं ऑनलाइन राय

हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर राय देने के लिये, आपको उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिये आप यहां क्लिक कर सकते हैं। अब वेबसाइट पर होम बटन पर क्लिक कीजिये। स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, तो आपको हाईकोर्ट की तस्वीर के नीचे, लाल अक्षरों में लिंक नजर आ जायेगा (नीचे तस्वीर में देखें)। अब राय देने के लिये लिंक पर क्लिक कीजिये।

अधिवक्ता हैं, तो भरनी होंगी यह जानकारियां

अगर आप अधिवक्ता हैं, तो पोर्टल पर दिये लिंक में आपको Practicing Lawyer का विकल्प चुनना होगा। क्लिक करते ही, एक फॉर्म खुल जायेगा। अब यहां आपको अपना नाम, उत्तराखंड बार काउंसिल का पंजीकरण नंबर भरना होगा। पंजीकरण की तारीख डालने के बाद, अपने हस्ताक्षर की फोटो भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आप अपनी राय, हां या ना में दे सकेंगे।

आम जनता को यह जानकारियां भरनी होंगी

उत्तराखंड के वादकारियों, आम नागरिकों को, हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिये राय देने के दौरान Litigant/ Public का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपना नाम, निवास के जिले का नाम भरना होगा। इसके अलावा अपना आधार नंबर, आधार जारी होने की तारीख भी भरनी होगी। आधार कार्ड की फोटो भी लिंक में दिये फॉर्म पर अपलोड करनी है। इसके बाद, आप हां या ना में जवाब दे सकेंगे, कि हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहियेे या नहीं।

गौलापार में शिफ्टिंग के पक्ष में नहीं है हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है, कि हल्द्वानी के गौलापार में वह शिफ्टिंग के पक्ष में नहीं है। गौलापार में करीब 26 एकड़ भूमि हाईकोर्ट के लिये चिह्नित की जा चुकी है। कोर्ट का कहना है, कि इस जमीन पर 70 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र है, और अदालत पेड़ काटने के पक्ष में नहीं है।

पूर्व सीएम कोश्यारी ने सीएम धामी को भेजा पत्र

हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है। इस पत्र में कोश्यारी ने सीएम से शिफ्टिंग को लेकर जनमत संग्रह नहीं कराने की बात कही है।

उनका मानना है, कि कोर्ट को गौलापार में चयनित भूमि पर ही शिफ्ट किया जाना चाहिये। कोश्यारी ने सीएम धामी को, केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मसला हल करने का अनुरोध किया है।

योगेंद्र सागर अब सीजेएम चमोली नहीं, सिविल जज कर्णप्रयाग

हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को राज्य के कई जजों की स्थानांतरण सूची जारी की थी। इनमें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के संयुक्त रजिस्ट्रार योगेंद्र कुमार सागर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चमोली के पद पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था।

लेकिन, अब हाईकोर्ट ने यह आदेश बदल दिया है। योगेंद्र कुमार सागर को अब सीजेएम चमोली के स्थान पर, सिविल जज कर्णप्रयाग के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, सिविल जज कर्णप्रयाग छवि बंसल को, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चमोली के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष नैथानी की ओर से जारी किये गये कोर्ट आदेश के अनुसार, दोनों तबादले 15 मई से लागू होंगे।

 

Exit mobile version