India General Elections 2024:लोकसभा चुनाव 2024 के लिये तारीखों का ऐलान कुछ ही देर में होने वाला है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान के जरिये नयी सरकार चुनने की तैयारी कर रहे मतदाताओं को कई सुविधाएं देने की घोषणा की है। बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान का मौका देने के साथ, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी भी आयोग मतदाताओं को देगा।
शनिवार को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग की पत्रकार वार्ता दोपहर तीन बजे आरंभ हो गयी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता में आयोग की ओर से चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता से संपन्न करवाने के लिये अपनाये गये तरीकों और उपायों की जानकारी दी।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में 85 वर्ष और इससे अधिक आयु के मतदाताओं को पहली बार निर्वाचन आयोग घर से ही मतदान करने की सुविधा देने वाला है। बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया आरंभ होते ही, निर्वाचन कर्मी ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनके घर पहुंचेंगे और उन्हें फॉर्म 12डी उपलब्ध करायेंगे।
इस फॉर्म में विकल्प होगा कि वे घर से मतदान करना चाहते हैं या मतदान केंद्र पर ही आना चाहेंगे। अगर वे घर से मतदान का विकल्प भरते हैं, तो निर्वाचन कर्मी फॉर्म भरवाकर अधिकारियों तक इसकी जानकारी पहुंचा देंगे। इसके बाद मतदान के दिन या इससे पहले निर्धारित दिन पर मतदानकर्मी उनके घर पहुंचकर मतदान करवायेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पहले भी कुछ स्थानों पर यह प्रयोग किया जा चुका है। अब लोकसभा चुनाव में इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
मतदान केंद्रों पर मिलेंगी बेहतरीन सुविधाएं
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराना आयोग का लक्ष्य है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिये हर मतदान केंद्र पर व्हील चेयर, रैंप की सुविधा अनिवार्य की गयी है। मतदाताओं को धूप-बारिश में परेशान नहीं होना पडे़, इसके लिये शेड भी होना अनिवार्य है। हर केंद्र पर हेल्प डेस्क उपलब्ध होगी।
क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उम्मीदवारों को बताना होगा
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि मतदाता सी-विजिल ऐप के जरिये अपने लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी कर रहे प्रत्याशियों के पूरे रिकॉर्ड की जानकारी ले सकेंगे। इसमें यह भी जानकारी उपलब्ध होगी कि किस उम्मीदवार पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि आयोग ने इस बार यह व्यवस्था दी है कि अगर किसी उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उन्हें मीडिया माध्यमों से कम से कम तीन बार यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि उन पर कौन-कौन से मुकदमे, किन धाराओं में दर्ज किये गये हैं। यह भी बताना होगा कि ये मुकदमे किन कारणों से उन पर दर्ज किये गये हैं।
पार्टियों को बताना होगा, क्यों दिया टिकट
मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि सिर्फ उम्मीदवारों को ही अपने आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं देनी होगी, बल्कि संबंधित राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं को सार्वजनिक रूप से यह बताना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना पड़ा, जिस पर मुकदमे दर्ज किये गये हैं।
आचार संहिता भी आज से ही लागू होगी
ऐप पर शिकायत करते ही मिलेगी मदद
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग मतदाताओं की पूरी मदद करेगा। अगर कहीं भी, किसी भी मतदाता को किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है। अगर कोई मतदाता आयोग को किसी घटना के बारे में जानकारी देना चाहता है तो उसे सिर्फ सी-विजिल ऐप पर जानकारी देनी होगी। आयोग की टीम खुद उसकी लोकेशन तलाश लेगी।
आयुक्त ने बताया कि ऐप पर शिकायत आने के सौ मिनट के भीतर आयोग की टीम मौके पर पहुंचेगी और मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद उपयुक्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आयोग का लक्ष्य मतदाताओं को निष्पक्ष चुनाव करवाने में मदद और जागरूक करना है। इसके लिये आयोग की ओर से हरसंभव कदम उठाये जा रहे हैं।