UCC Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) को धरातल पर लागू करने के लिये, सीएम ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान बताया गया, कि यूसीसी लागू करने को लेकर गठित की गयी उपसमितियां सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। सीएम ने सभी विभागों से, प्रावधानों को लागू करने के लिये समन्वय बनाकर काम करने को कहा।

सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियों के सबंध में सचिवालय में बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं एवं नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाये।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये, कि यूसीसी के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किये जाने के लिए गठित उपसमितियों के कार्यों एवं विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली प्रक्रियाओं को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को विधिवत लागू किये जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता एवं सजगता से अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से, यूसीसी के बारे में जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिये। कहा, कि इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी गई कि इस सबंध में तीन उप समितियों का गठन किया गया। नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी हैं, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।

समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धाम को जानकारी देते हुये बताया, कि नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उपसमिति की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, यह उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।

इसी तरह क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति भी 30 सितम्बर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्राविधानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार समेत विभिन्न विभागों के सचिव, समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सात फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में, यह कानून पारित कर दिया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कानून को मंजूरी दे दी थी। 13 मार्च 2024 को, राज्य सरकार की ओर से, यूसीसी लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था।

UCC Uttarakhand की यह हैं कुछ खास बातें

  • उत्तराखंड में एक पति-पत्नी का नियम, सब पर यानी हर धर्म के लोगों पर लागू होगा, बहुपत्नी की व्यवस्था खत्म हो जायेगी
  • दंपति में तलाक के लिये, कोई निजी नियम-व्यवस्था नहीं, बल्कि सभी धर्मों पर एक ही कानून लागू होगा
  • तलाक के बाद पत्नी के भरण-पोषण से संबंधित कानून, सभी लोगों के लिये समान होंगे, धार्मिक या अन्य आधार पर किसी को छूट नहीं होगी
  • बच्चों को गोद लेने से संबंधित कानून भी सभी के लिये, एकसमान लागू होगा
  • संपत्ति के बंटवारे की स्थिति में, बेटियों को भी समान हक मिलेगा, यह कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान लागू होगा
  • लड़की के किसी अन्य धर्म या जाति में विवाह कर लेने की स्थिति में भी, उसके अधिकारों का हनन नहीं हो सकेगा
  • सभी धर्मों के लोगों में, लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष अनिवार्य होगी
  • उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को, कानूनी तौर पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना होगा                                    2000 की घूस लेते धरे गये दरोगा और हेड कांस्टेबल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *