Haldwani Riot Update: हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की सम्पत्ति कुर्क होगी। पुलिस की अर्जी पर अदालत ने कुर्की आदेश समेत मलिक और आठ अन्य के गौरजमानती वारंट भी जारी कर दिये हैं। इन सबकी भी सम्पत्ति कुर्क की जायेगी। उधर, हाईकोर्ट ने मलिक का बगीचा मामले में सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस, निगम टीम पर हमले के मास्टरमाइंड बताये जा रहे अब्दुल मलिक के खिलाफ पुलिस कुर्की की कार्रवाई करने जा रही है। अब तक फरार मलिक, उसके बेटे अब्दुल मोईद और सात अन्य को पुलिस पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है।

पुलिस की ओर से मलिक और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट एवं सम्पत्ति कुर्की की अर्जी अदालत में दी गयी थी। कोर्ट से पुलिस को वारंट के साथ कुर्की कार्रवाई की भी अनुमति मिल गयी है। अब पुलिस मलिक समेत इन नौ आरोपियों की सम्पत्ति की जांच में जुट गयी है। जल्द ही उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।

इससे पहले नगर निगम भी मलिक को 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी कर चुका है। बनभूलपुरा प्रकरण में अब तक 37 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मलिक समेत नौ अन्य की तलाश में लगातार यूपी, दिल्ली में दबिश दी जा रही हैं। इनमें एक स्थानीय पार्षद शकील अंसारी भी शामिल है।

याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई: मलिक और अच्छन के बगीचों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में सफिया  मलिक और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई बुधवार, 14 फरवरी को हुई। जानकारी के अनुसार अदालत ने मामले में सरकार को पाना पक्ष रखते हुए जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिये चार हफ्ते बाद की तारीख दी गयी है।

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