Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, आखिर 51 दिन बाद तिहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को एक जून तक जमानत दी गयी है। जमानत की यह अवधि 21 दिन की है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत से केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुयी। सात मई को हुयी सुनवाई के दौरान ही, अदालत से यह इशारा मिल चुका था, कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से याचिका का विरोध किया गया, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद, केजरीवाल को एक जून तक के लिये अंतरिम जमानत दे दी।
उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद…अब हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को और शिद्दत के साथ लड़ेंगे…
अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है…और अब इस सोच को और तेज़ी के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे…
इंकलाब जिंदाबाद
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 10, 2024
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत की अवधि पूरी हो जाने के बाद, दो जून को सरेंडर करना होगा। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, केजरीवाल के अधिवक्ता, निचली अदालत में जायेंगे। वहां बेल बॉन्ड भर लेने के बाद, ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जायेगा। तिहाड़ में दस्तावेजी जांच के बाद, केजरीवाल को बाहर भेजा जायेगा। ऐसे में शाम तक केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीद है।
पहले जुलाई, फिर पांच जून तक मांगी गयी थी जमानत
अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में उन्हें जुलाई तक जमानत देने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया गया था। केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कि चार जून को चुनाव परिणाम आना है। इसके बाद भी काफी कार्रवाई में केजरीवाल की जरूरत होगी। हालांकि, सर्वाेच्च न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद, केजरीवाल पक्ष ने पांच जून तक की जमानत मांगी, लेकिन अदालत ने इसे भी खारिज कर एक जून तक जमानत दी।
I welcome the interim bail order granted to Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal by the SC. India remains steadfast in the pursuit of democracy.@ArvindKejriwal @AamAadmiParty
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 10, 2024
21 दिन में कुछ नहीं होगा, पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया। इस पर अदालत ने कहा कि केजरीवाल को केस शुरू होने के डेढ़ साल बाद तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में मुकदमा अगस्त 2022 को दर्ज कर लिया गया था। ऐसे में ईडी, केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी। कोर्ट ने कहा कि 21 दिन में चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी।
के. कविता की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ही गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका, निचली अदालत से खारिज की जा चुकी है। के. कविता की ओर से इस आदेश को, दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुयी सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने के. कविता को जमानत नहीं दी। अदालत ने ईडी से इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं, जानकारी मिल रही है कि के. कविता भी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
सत्यमेव जयते। CM @ArvindKejriwal को जमानत देने पर हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करते हैं. Important Press Conference | LIVE https://t.co/50mOBWojYL
— AAP (@AamAadmiParty) May 10, 2024
सर्वाेच्च न्यायालय ने जगायी उम्मीद की किरण
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरा देश जिस दिन का इंतजार कर रहा था, वह आ गया। कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान, केंद्र सरकार ने प्रचार से वंचित किया था। लेकिन आज सर्वाेच्च न्यायालय ने, देश के संविधान से प्यार करने वालों में, उम्मीद की किरण जगायी है।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने को, हनुमानजी का आशीर्वाद करार दिया। कहा कि ईडी की ओर से, जिस तरह के गंभीर आरोप लगाये जा रहे थे, उससे साफ था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को बाहर नहीं आने देने की साजिश थी। लेकिन, हनुमानजी ने अपने भक्त केजरीवाल के साथ चमत्कार किया है।
मंत्री आतिशी मारलेना का कहना है, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिर्फ केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं मिली, बल्कि इससे लोकतंत्र, सत्य और संविधान की जीत हुयी है। आतिशी ने कहा कि जब भी देश में लोकतंत्र संकट में आया है, तब सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करने के लिये आगे आया है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिली है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं।
4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी को समय मिलेगा कि वह आत्मचिंतन करें, कि वह किस तरह की राजनीति करते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जल्दी ही… pic.twitter.com/cvMBoaVXZT
— Congress (@INCIndia) May 10, 2024
केजरीवाल की रिहाई पर कांग्रेस ने जतायी खुशी
कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। कहा कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी को समय मिलेगा कि वह आत्मचिंतन करें, कि वह किस तरह की राजनीति करते हैं। खेड़ा ने यह भी उम्मीद जतायी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जल्दी ही न्याय मिलेगा।