OTT Banned In India: अगर आप भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज-सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो जरा चेक कर लीजिये कि कहीं आपके फोन पर कोई ऐसा ओटीटी ऐप तो डाउनलोड नहीं, जिसे भारत सरकार बैन कर चुकी है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। यानी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब भारत में नहीं देखे जा सकेंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से गुरूवार 14 मार्च 2024 को पूर्वाह्न करीब पौने 12 बजे जारी की गयी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गयी है। इसके अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दो दिन पहले विभागीय अधिकारियों संग संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर समीक्षा बैठक की।

इस दौरान इन ओटीटी की प्राथमिक जांच की गयी तो साफ हुआ कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आईटी एक्ट, 2000 का खुला उल्लंघन किया जा रहा था। इन प्लेटफॉर्म्स पर दर्शायी गयी सामग्री में अश्लीलता प्रचारित की जा रही थी। इसे देखते हुये मंत्री ठाकुर ने इन ओटीटी को प्रतिबंधित करने के निर्देश दे दिये थे।

इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, महिला-बाल अधिकार विशेषज्ञों एवं आईटी विशेषज्ञों से चर्चा के बाद इन प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि संबंधित ओटीटी पर आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए, आईपीसी की धारा 292 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के सेक्शन चार के अनुसार कार्रवाई की गयी है।

गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर भी ऐप बैन
विज्ञप्ति के अनुसार दस ऐप को भी भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें से अधिकतर इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऐप हैं। इनमें से सात ऐप गूगल प्ले स्टोर पर, जबकि तीन एप्पल स्टोर पर उपलब्ध थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से गूगल और एप्पल स्टोर को भी आधिकारिक जानकारी दे दी गयी है, ताकि वे इन ऐप्स को अपने स्टोर से तत्काल हटा लें।

19 वेबसाइट्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी बैन
आईटी एक्ट 2000 के उल्लंघन में केंद्रीय मंत्रालय ने 19 वेबसाइट्स और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद 57 हैंडल को भी भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। ये सभी हैंडल और वेबसाइट भी प्रतिबंधित की गयी ओटीटी के ही थे।

दो करोड़ से ज्यादा डाउनलोड, 32 लाख फॉलोअर्स
केंद्रीय मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंधित की गयी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को गूगल प्ले स्टोर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स ने डाउनलोड किया हुआ था। वहीं, दो अन्य ओटीटी के ऐप्स को 50-50 लाख से अधिक यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। प्रतिबंधित की गयी ओटीटी ने सोशल मीडिया पर भी अपने कई एकाउंट बनाये हुये थे, जिन पर 32 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं।

किस सोशल मीडिया पर कितने हैंडल
केंद्रीय मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंधित 18 ओटीटी के कुल 57 हैंडल अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले हैं। इन सभी को एक-दूसरे से लिंक किया गया था, जिससे यूजर ओटीटी, ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल तक जा सकते थे। जांच के बाद फेसबुक से 12, इंस्टाग्राम से 17, एक्स से 16 और यूट्यूब से 12 हैंडल को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जानिये क्या हैं वे धाराएं, जिनके आधार पर लगा बैन

  • आईटी एक्ट 2000 की धारा 67ः इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट माध्यम पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत तीन साल तक की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है और यह सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है।
  • आईटी एक्ट 2000 की धारा 67एः अगर कोई व्यक्ति ऐसा वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करता है, जिसमें बच्चों से कोई कृत्य कराया जा रहा हो तो उसकी पहचान कर कार्रवाई की जाती है। इस धारा के अंतर्गत पांच साल तक सज़ा और जुर्माना हो सकते हैं। दोबारा ऐसा किया जाने पर सज़ा की अवधि और जुर्माने की राशि को बढ़ाया भी जा सकता है।
  • आईपीसी 292ः किसी सांप्रदायिकता अथवा अश्लीलता फैलाने वाले आपत्तिजनक वीडियो को पोस्ट करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में आईपीसी 153ए, 153बी, 295 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
  • स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986ः इस कानून के अनुसार किसी फिल्म, पुस्तक, फोटो, कार्ड, चित्र आदि में किसी महिला को गलत तरीके से चित्रित करना या दिखाना अपराध है। ऐसा करने वाले को दो साल तक की सजा हो सकती है।

इन प्लेटफॉर्म्स को किया गया है प्रतिबंधित

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